बेंगलुरु: कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी हिरासत में भेजा

सेक्स वीडियो मामले के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को बुधवार को एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में सौंप दिया। 42वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन एवं मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित किया और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा।

Jun 13, 2024 - 05:34
बेंगलुरु: कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी हिरासत में भेजा
बेंगलुरु: कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी हिरासत में भेजा

बेंगलुरु: सेक्स वीडियो मामले के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को बुधवार को एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में सौंप दिया। 42वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन एवं मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित किया और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा।

अदालत ने पहले उन्हें 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें 10 जून को बेंगलुरु केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। एसआईटी के अनुरोध पर, जेल अधिकारियों ने प्रज्वल को उसके खिलाफ एफआईआर संख्या 2/2024 के तहत दर्ज बलात्कार के मामले में अदालत में पेश किया।

प्रज्वल रेवन्ना को केंद्रीय जेल में रहने के दौरान विचाराधीन कैदी संख्या 5,664 दी गई थी। रेवन्ना को क्वारंटाइन सेल में रखा गया था और जेल के मेन्यू के अनुसार खाना दिया गया था। इससे पहले, अदालत ने एसआईटी हिरासत में सुविधा देने से संबंधित याचिका की सुनवाई नहीं की।

एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) एन, 506, 354 (ए) (1), 354 (बी) और 354 (सी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एसआईटी हिरासत में भेजे जाने के बाद, उम्मीद है कि जांच में और भी खुलासे हो सकते हैं।

प्रज्वल रेवन्ना का यह मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील है, और इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। एसआईटी की हिरासत में होने से, मामले की तह तक पहुंचने में अधिकारियों को सहायता मिलेगी। कोर्ट का यह फैसला जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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