सुप्रीम कोर्ट से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बड़ा झटका, बेअदबी मामले में ट्रायल कोर्ट में चलेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ बेअदबी मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायाधीश के. बी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है, जिससे राम रहीम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही फिर से शुरू हो सकेगी।

Oct 19, 2024 - 07:27
सुप्रीम कोर्ट से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बड़ा झटका, बेअदबी मामले में ट्रायल कोर्ट में चलेगा मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बड़ा झटका, बेअदबी मामले में ट्रायल कोर्ट में चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ बेअदबी मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायाधीश के. बी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है, जिससे राम रहीम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही फिर से शुरू हो सकेगी।

इससे पहले, मार्च 2024 में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगा दी थी। यह मामला बेअदबी से जुड़ा हुआ है, जिसमें राम रहीम पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई इस रोक के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोक को हटा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब राम रहीम को इस मामले में जवाब देना होगा और ट्रायल कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम पहले से ही हत्या और यौन शोषण के आरोपों में सजा काट रहा है और वर्तमान में हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। इस नए मामले में उनके खिलाफ चलने वाली कार्यवाही से उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ने की संभावना है।

बेअदबी मामला पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं। इस मामले की सुनवाई का परिणाम क्या होगा, यह आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा।

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