सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज को सुनाएगी फैसला

राउज एवेन्यू कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई 2022 को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन किया, जो कथित रूप से उनसे जुड़ी हुई थीं।

Oct 18, 2024 - 06:47
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज को सुनाएगी फैसला
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज को सुनाएगी फैसला

दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट आज को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई 2022 को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन किया, जो कथित रूप से उनसे जुड़ी हुई थीं। फिलहाल जैन न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत याचिका पर अब कोर्ट का फैसला आना बाकी है।

ईडी ने लगाए गंभीर आरोप

ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने काले धन को सफेद करने के लिए इन कंपनियों का उपयोग किया। जांच एजेंसी के मुताबिक, जैन की कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की संदिग्ध लेन-देन की गई है, जिसे बाद में वैध आय के रूप में दिखाया गया। यह मामला उस समय से चर्चा में है जब से दिल्ली की राजनीति में सत्येंद्र जैन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने जमानत याचिका पर आरोपियों और ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जैन के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। वकील का कहना था कि जैन की स्वास्थ्य स्थिति भी ठीक नहीं है, जिससे उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

जमानत मिलने पर होगी सियासी हलचल

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आने वाले फैसले से दिल्ली की सियासत में हलचल मच सकती है। अगर जमानत मिलती है, तो यह मामला और राजनीतिक रंग ले सकता है। वहीं, अगर जमानत याचिका खारिज होती है, तो जैन को न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा।

अब सभी की नजरें आज को कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

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